ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कम्यूनिटी सर्विस की सजा

Community service will be the punishment for violating traffic rules.
ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर 15 दिन की कम्यूनिटी सर्विस की सजा और रीपिट ऑफेंडर्स का लाइसैंस सस्पेंड किया जाएगा। इसलिए चंडीगढ़ में वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें, क्योंकि चीफ ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रैट (सीजेएम) कोर्ट द्वारा दो लोगों को 15 दिन की कम्यूनिटी सर्विस की सजा और रीपिट ऑफेंडर्स का लाइसैंस सस्पेंड होना है।
पिछले दिनों एक मामले में सीजेएम कोर्ट ने 65 वर्षीय बुजुर्ग को कम्युनिटी सर्विस से राहत दे दी, लेकिन जुर्माना राशि 200 से बढ़ाकर 500 रुपए कर दी। इसके पीछे कारण रहा कि बुजुर्ग के 49 चालान थे, जिनमें से 48 ओवर स्पीड और एक जेबरा क्रॉसिंग को लेकर था।
अदालत ने उम्र देखते हुए कम्युनटी सर्विस सजा से राहत दी, लेकिन जुर्माना राशि बढ़ाकर 500 रुपये प्रति चालान कर दी। इसके साथ ही लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया। सीजेएम सचिन यादव के मुताबिक अदालत में केवल उन लोगों के ही चालान का भुगतान किया जाएगा, जिनके चालान 23 सितंबर 2023 से पहले कटे होंगे।
इस तारीख के बाद जितने भी चालान हुए हैं, उन्हें वर्चुअल कोर्ट या फिर ट्रैफिक पुलिस की वैबसाइट पर आनलाइन भुगतान करना होगा। फिजिकल मोड में वहीं चालान कोर्ट में छूट रहे हैं, जिनमें दस्तावेज जब्त हैं या नॉन-कम्पाऊंडेबल चालान हैं।